केंद्र ने प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए
केंद्र सरकार ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) की सह-स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं और संचालन मानदंडों का विवरण दिया गया है।
भारत में 14.02 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 2.9 लाख पहले से ही स्कूलों के साथ सह-स्थापना में हैं। इस नई पहल का उद्देश्य बेहतर संसाधन उपयोग, बच्चों में स्कूल के लिए बेहतर तैयारी और शिक्षा एवं पोषण सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सह-स्थापना का विस्तार करना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ये दिशानिर्देश देश भर में सह-स्थापना सुविधाओं को लागू करने के लिए मॉडल, मानदंडों और जिम्मेदारियों की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को सलाह दी गई है कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दें जिनके पास अपना भवन नहीं है, जो किराए के परिसर में चल रहे हैं, या जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समूहों और प्रवासी परिवारों सहित हाशिए के समुदायों के बच्चों की सेवा करने वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए, दिशानिर्देश अनुशंसा करते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र और उसके सह-स्थित स्कूल के बीच की दूरी शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, हालाँकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लचीलापन अपना सकते हैं।
सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए चुने गए स्कूलों में पर्याप्त आंतरिक स्थान के साथ-साथ बाहरी खेल क्षेत्र, बच्चों के अनुकूल शौचालय, सुरक्षित पेयजल, गर्म पके भोजन के लिए एक निर्दिष्ट रसोईघर और पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) के लिए जगह जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।
सुरक्षा और संरक्षा के लिए, दिशानिर्देश स्कूल परिसर के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की अनुशंसा करते हैं। जहाँ यह संभव न हो, वहाँ सभी लाभार्थियों – गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित – के लिए सुव्यवस्थित पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे एक ही प्राथमिक विद्यालय में दो से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक साथ न रखें। यदि दोनों को समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र को चुना जाना चाहिए, जबकि अन्य को वैकल्पिक मॉडल के तहत मैप किया जा सकता है। जहाँ भौतिक सह-स्थान संभव न हो, वहाँ बच्चों के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों को कक्षा 1 के निकटतम स्कूल से जोड़ा जाना चाहिए।
प्रारंभिक कदम के रूप में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आंगनवाड़ी केंद्रों के आंकड़ों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कार्यरत केंद्रों और भवन स्वामित्व (सरकारी स्वामित्व वाले, समुदाय-आधारित, या किराए के) का ब्लॉक और जिला-स्तरीय विवरण शामिल हो। इससे पहले से सह-स्थान पर स्थित केंद्रों और स्थानांतरण की आवश्यकता वाले केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
दिशानिर्देश राज्यों को गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती स्कूलों के साथ जोड़ने और भविष्य में विस्तार की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उपाय सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहलों के साथ संरेखित होंगे, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पोषण को मजबूती मिलेगी।
स्रोत: डीडी न्यूज़
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