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पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश पर सांसद अतुल राय की संपत्ति कुर्क की गई

अतुल राय की संपत्ति कुर्क

अतुल राय की संपत्ति कुर्क Photo@Google

गाजीपुर: बसपा के चुनाव चिह्न पर 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा से निर्वाचित सांसद अतुल सिंह उर्फ ​​अतुल राय पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश पर सांसद अतुल सिंह के पैतृक गांव वीरपुर में वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले के आधार पर 1.48 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली गई है।

विजय प्रताप सिंह जो मोहम्मदाबाद के तहसीलदार है ने बताया कि घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ रविवार को की गई कार्रवाई में उनके कुल 7 प्लॉट जब्त किए गए हैं,जो कि यह कार्रवाई वाराणसी आयुक्त के आदेशों का पालन करने हेतु की गई है.अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज किया गया है,इन प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल 1.48 हेक्टेयर है,तथा इस जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीब 58 लाख 13 हजार 800 रुपये आंकी गई है.अतुल राय के खिलाफ कुर्की वाराणसी और गाजीपुर प्रशासन और पुलिस टीम के संयुक्त तत्वावधान में की गई है।

ज्ञात हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के चुनाव चिह्न पर अतुल राय घोसी से सांसद चुने गए थे. इससे पूर्व 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमानिया विधानसभा सीट से अतुल राय ने विधायक का चुनाव लड़ा था,अतुल राय मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी का टिकट रद्द कर अतुल राय को घोसी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी घोषित कर दिया था।

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