सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू किए
केंद्र सरकार ने आज देश में मौजूदा, दशकों पुराने लेबर कानूनों को आसान और कारगर बनाने के मकसद से चार नए लेबर कोड लागू करने की घोषणा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए लेबर कोड देश के वर्कफोर्स के लिए बेहतर सैलरी, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर पक्का करेंगे। कोड ऑन वेजेज, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 आज से लागू हो गए हैं। मिस्टर मंडाविया ने कहा, ये सुधार सिर्फ आम बदलाव नहीं हैं बल्कि देश के हर वर्कर के लिए सरकार की डिग्निटी की गारंटी हैं। हमारे संवाददाता से और जानकारी:
लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत ने सोशल-सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाया है, जो साल 2015 में वर्कफोर्स के 19 परसेंट से बढ़कर 2025 में 64 परसेंट से ज़्यादा हो गया है। इसने कहा कि चार लेबर कोड को लागू करना इस दिशा में अगला बड़ा कदम है, जो सोशल-सिक्योरिटी नेट को और बढ़ाएगा और राज्यों और सेक्टरों में बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी को शामिल करेगा।
मिनिस्ट्री ने कहा कि चार नए लेबर कोड सभी वर्कर्स के लिए समय पर मिनिमम वेज, युवाओं के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और एक साल की नौकरी के बाद फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी देंगे। ये सुधार 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप, ओवरटाइम के लिए डबल सैलरी, खतरनाक सेक्टर्स में वर्कर्स के लिए फुल कवरेज हेल्थ सिक्योरिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार वर्कर्स के लिए सोशल जस्टिस की गारंटी भी पक्का करेंगे।
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स्रोत: पीआईबी
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