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संसद ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का बिल पास किया।

बुधवार को संसद ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाला बिल पास कर दिया; राज्यसभा ने इसे ध्वनि मत से मंज़ूरी दी।

लोकसभा ने मंगलवार को ‘केरल (नाम परिवर्तन) बिल, 2026’ पास किया था।

केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया था।

केरल सरकार ने नाम बदलने के संबंध में विधानसभा द्वारा पास किया गया प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था।

इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा को अपनी राय देने के लिए बिल भेजा और बाद में, राज्य विधानसभा ने बिल पर सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया।

बिल के ‘उद्देश्यों और कारणों के बयान’ के अनुसार, ‘केरल (नाम परिवर्तन) बिल’ में केरल राज्य का नाम बदलने का प्रावधान है और इसमें संविधान के प्रावधानों में ज़रूरी संशोधन तथा उससे जुड़े अन्य प्रावधान भी शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किए जाएंगे।

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